राज्य
06-Feb-2023
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली के एक कोर्ट ने 4 फरवरी को शरजील इमाम को एक मामले में बरी कर दिया। ये मामला जामिया हिंसा से संबंधित 2019 की एफआईआर 296 के तहत दर्ज किया गया था। दिल्ली के साकेत कोर्ट के स्पेशल जज अरुल वर्मा ने आदेश दिया। इसका जवाब 32 पन्नों के आदेश में निहित है। दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट को अत्यधिक निंदनीय कहा गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुल वर्मा ने इस पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा “यह ध्यान रखना उचित है कि इसे दाखिल करने के लिए अदालत की कोई अनुमति नहीं ली गई थी। बल्कि तीसरी चार्जशीट स्पष्ट रूप से गलत बयान के साथ शुरू होती है जामिया हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को मुंह की खानी पड़ी है। साकेत कोर्ट ने मामले में शरजील इमाम सफूरा जरगर आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने शनिवार को कहा कि दिल्ली पुलिस हिंसा के ‘असली गुनहगारों’ को पकड़ने में नाकाम रही। आइये जानते हैं क्या इस पूरे मामले का पूरा घटनाक्रम। जामिया नगर हिंसा मामले में घटनाक्रम इस प्रकार है जिसमें छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को शनिवार को दिल्ली की एक अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया।