व्यापार
07-Feb-2023
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नई दिल्ली (ईएमएस)। शेयर बाजार की कारोबारी गतिविधियों पर नजर रखने वाली नियामक संस्था सेबी ने ब्रोकरों द्वारा निवेशकों के पैसे के दुरुपयोग की आशंका को खत्म करने के लिये बड़ा कदम उठाया है। सेबी ने कारोबारी सदस्यों तथा क्लियरिंग सदस्यों को दिन के आखिरी तक निवेशक का पैसा रखने पर रोक लगाने और पूरी राशि उसी दिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को लौटाने प्रस्ताव दिया है। मौजूदा व्यवस्था में जब निवेशक ब्रोकर के पास पैसा रखता है, उसका एक हिस्सा ब्रोकर अपने पास रखता है और एक हिस्सा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सदस्य के पास होता है। शेष राशि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास चली जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने परामर्श पत्र में दैनिक आधार पर शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्यों के पास पड़े निवेशकों की सारी रकम क्लियरिंग कॉरपोरेशन को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव किया है। इस कदम का मकसद ब्रोकरों और क्लियरिंग सदस्यों के पास पड़े निवेशकों के कोष की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नियामक ने कहा ‎कि निवेशकों की प्रतिभूतियों और कोष की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाये गए हैं लेकिन शेयर ब्रोकर और क्लियरिंग सदस्यों के पास पड़े निवेशकों के कोष के दुरुपयोग की आशंका हो सकती है। सेबी ने कहा कि 6 जनवरी की स्थिति के अनुसार दैनिक खाता निपटान के तहत निवेशकों के करीब 46,000 करोड़ रुपए ब्रोकरों और क्लियरिंग सदस्यों पास पड़े थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि देश के 1,355 शेयर ब्रोकर सभी नियामकीय सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं हैं। नियामक ने प्रस्ताव पर लोगों से 17 फरवरी तक सुझाव मांगे हैं।