राज्य
27-Feb-2024
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कोरबा (ईएमएस) नगर पालिक निगम कोरबा से 8 वार्ड को अलग कर बनाए गए बांकीमोंगरा नगर पालिका परिषद के लिए राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही विधिवत ढंग से नगर पालिका की परिसंपत्ति, क्षेत्र व कर्मचारियों का विभाजन कर दिया गया है। इस बार नगर निगम के बजट में बांकीमोंगरा जोन का कार्य शामिल नहीं किया जाएगा। बांकीमोंगरा पालिका का बजट पृथक रूप से निर्धारित कर पालिका के सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही पालिका के 8 पार्षद इस बार निगम के बजट सत्र में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान चुनाव के ठीक पहले बीते वर्ष 2023 में कोरबा नगर निगम से बांकीमोंगरा को अलग किए जाने की घोषणा की गई थी। इसके ठीक बाद विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई, इसलिए प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। नए सरकार के गठन के बाद लंबित इस प्रक्रिया को भाजपा सरकार ने आगे बढ़ाया। 21 फरवरी को विधिवत ढंग से बांकीमोंगरा नगर पालिका को नगर निगम कोरबा से अलग करने की अधिसूचना जारी कर दी गई। पहले ही सीएमओ की नियुक्ति की जा चुकी थी। बांकीमोंगरा जोन कार्यालय को पालिका का अस्थाई कार्यालय बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार नगर निगम के 8 वार्डों को बांकीमोंगरा नगर पालिका में समाहित किया जाएगा। इसमें वार्ड क्रमांक 60 गेवरा, 61 आदर्श नगर, 62 नरईबोध, 63 मोंगरा, 64 घुड़देवा, 65 बांकीमोंगरा-एक, 66 बांकी मोंगरा-दो तथा वार्ड क्रमांक 67 गजरा को शामिल किया जाएगा। अभी निगम में 67 वार्ड हैं, इसमें बांकी मोंगरा को अलग होने से 59 वार्ड बच जाएंगे। नगर निगम क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का यह सबसे बड़ा निगम 215 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आबादी भी चार लाख से अधिक हो गई है। 67 वार्डों को 8 जोन में बांटा गया है। बांकीमोंगरा जोन के 8 वार्ड 60 से लेकर 67 तक कटघोरा विधानसभा में आता है। बाकी 59 वार्ड कोरबा विधानसभा में शामिल हैं। अभी जिले में दो नगर पालिका कटघोरा व दीपका है। साथ ही छुरीकला व पाली नगर पंचायत है। * कोरबा मुख्यालय आने से मिलेगा छुटकारा बांकीमोंगरा की दूरी कोरबा शहर से 25 किलोमीटर है। इसकी वजह से लोगों को कई कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि निगम द्वारा जोन कार्यालय खोला गया था, पर अधिकांश काम के लिए क्षेत्रवासियों को नगर निगम कार्यालय साकेत भवन आना पड़ता था। निगम से 8 वार्डों को अलग से निकाय बनाने पर यहां के लोगों को फायदा होगा। यहां के लोग भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। * सभी अधिकार नगर पालिका में होगी निहित अब नगर निगम की संपत्ति (स्थानीय करों, भाटकों तथा फीस बकाया सम्मिलित) तथा सभी अधिकार व शक्तियां को पृथक कर नवगठित नगरपालिका पारिषद बांकीमोंगरा में निहित होगी। क्षेत्र की संपत्ति व दायित्व छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम के तहत गठित नगर पालिका परिषद बांकीमोंगरा में निहित हो जाएंगी। साथ ही निगम द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए या अधिप्रमाणित किए गए सभी बजट प्राक्कलन, निर्धारित सूची मूल्यांकन या माप यथावत अधिप्रमाणित माने जाएंगे। नगर निगम द्वारा नियुक्त सभी अधिकारी व कर्मचारी नगर पालिका बांकीमोंगरा के अधीन कार्य करेंगे। उनकी सेवा शर्त व भत्ते नगर पालिका गठन के पहले की तरह प्रभावशील रहेगी। 27 फरवरी / मित्तल