नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली सरकार ने पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने बकरीद के मौके पर प्रतिबंधित पशुओं व ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसे लेकर दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार देर रात एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली में बकरीद सात जून यानि शनिवार को मनाई जाएगी। जारी एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में बकरीद के दौरान कानूनी और स्वच्छ तरीकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि सभी कुर्बानी की रस्में सिर्फ निर्धारित जगहों पर ही होनी चाहिए। सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी देना सख्त मना है। इसके अलावा, कुर्बानी की रस्मों की फोटो या वीडियो लेने और इंटरनेट मीडिया पर साझा करने पर भी रोक लगाई गई है, ताकि ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा न मिले। दिल्ली सरकार के रुख को रेखांकित करते हुए कहा गया है, दिल्ली सरकार हमारी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें पशु कल्याण एक अभिन्न हिस्सा है। हम त्योहार के उत्सव के दौरान किसी भी अवैध बलि या क्रूरता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। एडवाइजरी का सख्ती से पालन अनिवार्य है और उल्लंघन करने वालों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों से तत्काल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विकास विभाग द्वारा जारी यह एडवाइजरी सचिव-सह-आयुक्त (विकास), डीएम, डीसीपी, आयुक्त (एमसीडी) और अन्य संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि बकरीद के दौरान पशु कल्याण कानूनों को सख्ती से लागू करें और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अजीत झा /देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/06/जून/2025
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