राज्य
02-Nov-2025


नई दिल्ली (ईएमएस)। एक अदालत ने झूठी रिपोर्ट पेश करने के मामले में एक जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारियों को निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए। झूठी रिपोर्ट पेश करने से न्याय मिलने में बाधा आ सकती है। यह फैसला न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को दर्शाता है। कड़ा रुख अपनाते हुए, कोर्ट ने संयुक्त पुलिस आयुक्त को जाँच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया और अगली सुनवाई 3 नवंबर को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही, निगरानी में चूक के लिए थाना प्रभारी और संबंधित एसीपी के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/02/नवंबर/2025