क्षेत्रीय
02-Nov-2025
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इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश शुभ्रा सिंह की कोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपी हातिम अली पिता हाजी अब्दुल हुसैन निवासी न्यू सैफी नगर को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी करार देते तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थ झंड की सजा से दंडित किया है। करीब इकतीस साल पुराने इस प्रकरण की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि गोरधन दास, प्रेमलता व रेणुका से आरोपी ने 7 अक्टूबर 1994 को वेयर हाउस रोड़ की एक बिल्डिंग की प्रथम मंजिल पर स्थित तीन दुकानों (आफिस) को बेचने का सौदा किया और बदले में पूरी राशि प्राप्त कर कब्जा भी दे दिया था लेकिन रजिस्ट्री नहीं कराई थी। इसी दौरान यह बात सामने आई कि उक्त दुकानें आरोपी ने बाबूलाल को भी बेच दी थी। मामले में 16 अप्रैल 2016 को थाना सेंट्रल कोतवाली पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। जहां से पुलिस ने विवेचना उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया जिस पर सुनवाई करते सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया।