क्षेत्रीय
02-Nov-2025
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भोपाल(ईएमएस)। राजधानी के अशोका गार्डन थाना इलाके मे साल 2020 में पडोस मे रहने वाली नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी पड़ोसी युवक मनोज प्रजापति को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए 20 साल की से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की। - किशोरी को बहलकार ले गया था घर - परिजनो ने पकड़ा था आपत्तिनक हालत में मिली जानकारी के मुताबिक 12 साल की किशोरी शहंशाह गार्डन इलाके में परिवार सहित रहती है। उसके पिता पुताई का काम करते हैं। 3 फरवरी 2020 की दोपहर के समय उसकी पीड़िता नाबालिग बेटी घर के पास दुकान पर बैठी थी। इसी दोरान मोहल्ले में किराये से रहने वाला विवाहित आरोपी मनोज प्रजापति किशोरी के पास आया और उसे बहलाकर-फुसलाकर अपने साथ घर ले गया। आरोपी द्वारा किशोरी को ले जाते हुए पीड़ीता की छोटी बेटी ने देख लिया था। दरिंदे मनोज ने मासूम को घर ले जाने के बाद उसे कमरे में बंद कर लिया, ओर डरा-धमकाकर उसे अपनी हवस का शिकार बना डाला। किशोरी के साथ दरिंदगी करने के बाद आरोपी ने उसे घटना के बारे मे किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इधर मासूम बेटी जब काफी देर तक घर नही आई तब परिजनों ने उसकी तलाश करते हुए उसके बार मे छोटी बेटी से पूछा। उसने परिजनों को बताया कि आरोपी मनोज उसे अपने साथ घर ले गया है। यह पता चलते ही परिजन पड़ोसियो को साथ लेकर तुरंत ही मनोज के घर पहुंच गए। इस दोरान आरोपी के घर का दरवाजा बंद था, जो आवाजे देने पर भी नही खोल रहा था, परिजनों ओर पडोसियो ने जोर लगाकर दरवाजा खोला तो अंदर आरोपी आपत्तिजनक हालत मे नजर आया। पूछताछ करने पर मासूम ने मनोज की हैवानियत के बारे में परिजनो को सब बता दिया। इसके बाद लोगो ने आरोपी को अशोका गार्डन पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार, पोस्को एक्ट सहित अन्य धाराओ के तहत मामला दर्जकर जॉच के बाद चालान कोर्ट में पेश किया। जॉच के दौरान आरोपी का डीएनए टेस्ट पॉजिटिव आया। सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक के तथ्यो, पेश किये गये दस्तावेज, गवाहो के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया। जुनेद / 2 नवंबर