राज्य
29-Nov-2025


आरोपी के भाई ने कैमोर नगर परिषद की आसन्न कार्रवाई के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका जबलपुर (ईएमएस)। उच्च न्यायालय ने बीते माह कटनी कैमोर में हुई भाजपा नेता नीलू रजक की हत्या के मामले में आरोपी अकरम खान के मकान पर बुल्डेाजर चलाए जाने की कार्यवाही पर 15 दिन के लिए रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने उक्त निर्देश सुप्रीमकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के प्रकाश में दिएद्ध। न्यायालय ने इसके साथ ही मामले में 15 दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय की संयुक्तपीठ के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता भी दी है। उक्त मामले में हत्या के आरोपी अकरम खान के भाई इमरान खान ने मकान तोड़ने को लेकर याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता के पास मकान के कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। याचिकाकर्ता मोहम्मद इमरान खान की ओर सेन्यायालय को अवगत कराया गया कि उसके भाई अकरम खान और नेल्सन जोसेफ को नीलू रजक की 28 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या के आरोप में कटनी पुलिस ने गिरफ्तार किया था । इसके बाद कैमोर नगर परिषद ने मकान को गिराने के लिए नोटिस जारी किया है । नगर परिषद के इसी नोटिस के खिलाफ उच्च न्यायालय की शरण ली गई है। मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह और पैनल अधिवक्ता आकाश मालपाणी ने पक्ष रखते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के पास मालिकाना हक और निर्माण की अनुमति से संबंधित दस्तावेज नहीं है। मकान मोहम्मद इमरान खान की मां के नाम पर जरूर है, लेकिन उनके पास सिर्फ एग्रीमेंट के दस्तावेज है, ऐसे में उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई सही है। एकलपीठ ने उभय पक्षों को सुननेके बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के पास कोई दस्तावेज न होने पर उसे राहत नहीं दी जा सकती, हालांकि बुलडोजर एक्शन से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 15 दिन में यदि कोई कानूनी बाधा ना हो तो प्रशासन नोटिस के मुताबिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा। याचिकाकर्ता की और से एकलपीठ के आदेश को उच्च न्यायालय की संयुक्तपीठ में चुनौती देने की बात की गई है। .../ 29 नवम्बर/2025