मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहले चरण के लिए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव के मद्देनजर 2 दिसंबर को आधिकारिक छुट्टी घोषित करने का फैसला किया है। यह आदेश उन सभी इलाकों में लागू होगा जहां चुनाव हो रहे हैं। सरकार ने यह अहम घोषणा इसलिए की है ताकि मतदाता बिना किसी रुकावट के मतदान कर सकें। शुक्रवार को जारी एक सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के मुताबिक, जिन जिलों में मंगलवार को मतदान होगा वहां के सभी कर्मचारियों को पेड लीव मिलेगी। सरकार ने साफ किया कि पिछले चुनावों में कुछ विभागों द्वारा पेड लीव न दिए जाने की वजह से कई कर्मचारी मतदान से वंचित रह गए थे। सरकारी आदेश में यह भी याद दिलाया गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट, 1951 के अनुसार मतदान वाले दिन पेड लीव देना ज़रूरी है। यह नियम मतदान क्षेत्र में काम करने वाले सभी वर्कर, कर्मचारी और अधिकारियों पर लागू होगा, चाहे उनका काम करने की जगह मतदान क्षेत्र में हो या बाहर। लेबर डिपार्टमेंट के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी जगहों, जिनमें इंडस्ट्री, होटल, दुकानें, आईटी कंपनियाँ, मॉल, रिटेल बिज़नेस वगैरह शामिल हैं, को इन निर्देशों का पालन करना होगा। अगर किसी संस्था को एक दिन की छुट्टी देना मुमकिन नहीं है, तो कम से कम 2 से 3 घंटे की स्पेशल लीव देना ज़रूरी होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वेता/संतोष झा- २९ नवंबर/२०२५/ईएमएस