अदियाला जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों पर लगाया आरोप इस्लामाबाद (ईएमएस)। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदियाला जेल अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें जेल में अपने भाई इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। याचिका खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और पीटीआई नेताओं की मौजूदगी में दाखिल की गई। याचिका में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 24 मार्च के आदेश का हवाला दिया है, इसमें 73 वर्षीय इमरान खान के लिए सप्ताह में दो बार (मंगलवार और गुरुवार) अपने परिजनों से मुलाकात की अनुमति दी गई थी। वह अगस्त 2023 से अदियाला जेल में बंद हैं। अलीमा ने कहा कि अधिकारियों ने जानबूझकर कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया, जिससे उनके भाई की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई है। अलीमा ने याचिका में अदियाला जेल अधीक्षक अब्दुल गफूर अंजुम, सद्दार बेरौनी थाने के एसएचओ राजा एजाज अजीम, संघीय गृह सचिव कैप्टन (रिटायर्ड) मुहम्मद खुर्रम आगा और पंजाब गृह विभाग के सचिव नूरुल अमीन को पक्षकार बनाकर कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। इमरान खान से मुलाकात न होने पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अफरीदी ने कहा कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) संसद सत्र नहीं चलने देगी। उन्होंने चीफ जस्टिस से मिलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सीएम अफरीदी ने कहा, हमने सभी संवैधानिक रास्ते आजमाए, अब क्या बचा है? उन्होंने 2 दिसंबर को फिर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन की घोषणा की है। खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई विधायकों ने सीनेट में इमरान खान की रिहाई के नारे लगाए। अदियाला जेल में इमरान की सेहत बिगड़ने की बात लोकल मीडिया में कही जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री तलाल चौधरी ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चेयरमैन पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन्हें जेल में सभी सुविधाएं मिल रही हैं। आशीष दुबे / 29 नवबंर 2025