मंडला (ईएमएस)। जिले में चिह्नित एवं जघन्य सनसनीखेज मामलों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायालय जिला मंडला ने फैसला सुनाया है। न्यायालय ने नाबालिग आदिवासी युवती से बलात्कार के आरोपी संतोष कुमार यादव 23 वर्ष, निवासी बनियातारा, थाना मोहगांव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और दो हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। बताया गया कि अभियोक्त्री की मुलाकात आरोपी संतोष कुमार यादव से वर्ष 2022 में उसकी बड़ी मां की लड़की की शादी में हुई थी। इसके बाद दोनों की जान पहचान बढ़ी। आरोपी ने युवती से प्रेम संबंध बनाकर शादी का प्रलोभन दिया। जब अभियोक्त्री ने खुद को गोड़ जाति आदिवासी समाज की लड़की बताकर शादी से मना किया, तो आरोपी ने उसे पत्नी बनाकर अच्छे से रखने का झूठा वादा किया। इसी प्रलोभन का फायदा उठाकर अभियुक्त ने सबसे पहले 30 मई 2022 को दोपहर के समय खेत के बाजू में नाला के पास ले जाकर उससे शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम किया। दूसरी घटना के बाद इनकार पीडि़ता ने बताया कि इसके बाद भी आरोपी लगातार उससे बातचीत करता रहा और 07 अप्रैल 2023 को उसे घूमने चलने के लिए बुलाया। आरोपी उसे स्कूटी में बिठाकर उमरडीह और उसके गांव के बीच जंगल में ले गया और दोबारा शारीरिक संबंध बनाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने युवती को गांव के बाहर छोड़ा और शादी से साफ इनकार करते हुए कहा मैं तेरे से शादी नहीं करता, तुझे जो लगे सो कर लेना और वहाँ से चला गया। युवती की लिखित रिपोर्ट पर थाना मोहगांव में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। प्रकरण में आरोपी को दण्ड से किया दण्डित विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के चिकित्सीय परीक्षण, 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता (दप्रस) के बयान दर्ज किए गए और आवश्यक नमूना प्रदर्श आरएफएसएल जबलपुर भेजे गए। विवेचना पूर्ण कर पॉक्सो एक्ट और एससी, एसटी एक्ट की धाराओं के तहत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया। इस प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का संचालन वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन द्वारा सफलतापूर्वक किया गया। ईएमएस / 29/11/2025