क्षेत्रीय
29-Nov-2025


समय सीमा चूकने पर सूची से हट सकता है नाम बालाघाट (ईएमएस). जिला प्रशासन ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण एसआईआर के अंतर्गत जिले के सभी मतदाताओं से महत्वपूर्ण अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गणना पत्रक भरकर जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। जिले के सभी योग्य मतदाताओं को अपने-अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर गणना पत्रक में सही-सही जानकारी भरकर 4 दिसंबर से पहले अनिवार्य रूप से जमा करने कहा गया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि जो मतदाता 4 दिसंबर तक अपना गणना पत्रक जमा नहीं करेंगे, उनके नाम वर्ष 2026 की मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि ऐसे नागरिक आगामी चुनाव में मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। जिले के सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) को भी निर्देशित किया है कि वे अपने मतदान केंद्र के हर मतदाता के घर जाकर संपर्क करें, उनसे गणना पत्रक प्राप्त करें और अंतिम तिथि से पहले उन्हें पोर्टल पर अपलोड कर डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित करें। मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज होना ही नागरिकों के मतदान अधिकार की गारंटी है, इसलिए हर मतदाता समय रहते दस्तावेज जमा कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। गलत जानकारी देने पर होगी कार्यवाही लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान दोहराया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 और 32 के तहत यदि कोई व्यक्ति एसआईआर फार्म में गलत जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रावधान के अनुसार, दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता द्वारा दी जाने वाली सभी सूचनाओं की सत्यता अनिवार्य है। गलत जानकारी देने को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हुए आयोग ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोग ने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की मिथ्या सूचना देने से बचें। भानेश साकुरे / 29 नवंबर 2025