नई दिल्ली (ईएमएस)। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) और उसके दो अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी। याचिका प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सेट) के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें जियो-फेसबुक सौदे के बारे में शेयर बाजार को तुरंत स्पष्टीकरण न देने पर सेबी का 30 लाख रुपये का जुर्माना बरकरार रखा गया था। सेबी ने पाया कि आरआईएल और उसके अधिकारी अप्रकाशित मूल्य-संवेदनशील जानकारी (यूपीएसआई) का तत्काल खुलासा करने में विफल रहे। जुर्माने का निर्णय जून 2022 में लिया गया था और सेट ने इसे दो मई 2025 को बरकरार रखा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि सेट के निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं और इसमें कोई कानूनी सवाल नहीं है। सतीश मोरे/02नवंबर ---