राज्य
02-Dec-2025


विधानसभा में नगरपालिका संशोधन विधेयक हुआ पारित, राइट-टू-रिकॉल का समय तीन साल तय भोपाल,(ईएमएस)! मप्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मध्यप्रदेश नगरपालिका संशोधन अध्यादेश- 2025 सदन में पारित कर दिया गया। इसी के साथ अब नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्षों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने संशोधन विधेयक पारित किए जाने की घोषणा की। इससे पहले सदन में चर्चा के लिए लाए गए बिल पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, कि हम इस बिल के जरिये राजीव गांधी के सपने को पूरा करना चाह रहे हैं। इससे पहले दिग्विजय सिंह सरकार ने इसे लागू किया था, जिसमें संशोधन आया है। अब ऐसे में समझ नहीं आता कि राजीव गांधी के सपनों का विरोध क्यों किया जा रहा है? इस पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, कि विरोध कोई नहीं कर रहा है, बल्कि इसमें सुधार करने के लिए कहा जा रहा है। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, कि यह प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी की पवित्रता के लिए लाया गया बिल है, इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाए। इसी के साथ ही मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, कि पहले तो ढाई साल राइट टू रिकॉल के लिए तय था, अब इसे 3 साल कर दिया गया है। प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए राइट टू रिकॉल का समय 5 साल की बजाय तीन साल तय किया गया है। इससे पहले संशोधन बिल को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सदन में कहा, कि खरीद-फरोख्त तो सब जगह है, फिर चाहे विधायक हों या चाहे सांसद हों या कोई और। यह जो बिल लाया गया है, इससे राजनीतिक फायदे ज्यादा हैं, जनहित शून्य है। यह बिल टिकट बिक्री का माध्यम भी बनेगा। इस चर्चा के दौरान हास-परिहास का दौर भी चला, जिसमें विपक्ष के सदस्य और सत्ता पक्ष के सदस्य शेरो-शायरी में एक दूसरे को घेरते नजर आए। हिदायत/ईएमएस 02दिसंबर25