-एक रिट याचिका में इन नियुक्तियों को नियमों का उल्लंघन बताया हैदराबाद,(ईएमएस)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) कैडर के पदों पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अफसरों की नियुक्ति पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि इस तरह की नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करती हैं। हाईकोर्ट ने इस तरह के फैसलों के पीछे कानूनी वजह बताने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई 10 दिसंबर होगी। हैदराबाद के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता वाडला श्रीकांत ने एक रिट याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि सरकार का फैसला और खासतौर से जीओ 1342 जारी करना और उन केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन है, जो दो भारतीय सेवाओं की अलग-अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के बारे में बताते हैं। इस याचिका में विशेष रूप से तीन अधिकारियों का जिक्र किया गया है। ये आईपीएस अफसर उन पदों को संभाल रहे हैं, जो आमतौर पर आईएएस कैडर के पास होते हैं। इनमें आईपीएस स्टीफन रविंद्र हैं, जो सिविल सप्लाइज कमिश्नर और एक्स ऑफिशियो प्रधान सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। इनके अलावा आईपीएस शिखा गोयल जो विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट में महानिदेशक हैं। साथ ही हैदराबाद के पूर्व आयुक्त सीवी आनंद का नाम है, जो गृह विभाग का विशेष मुख्य सचिव बनाया गया है। वकील का कहना है कि इस तरह की क्रॉस कैडर नियुक्तियां आईएएस 2016 जैसे नियमों का उल्लंघन करती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएस अधिकारियों की प्रधान सचिव रैंक पर नियुक्तियों की प्रथा साल 2014 में बीआरएस सरकार के समय से चली आ रही है। सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल रेड्डी ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की थी। सिराज/ईएमएस 02दिसंबर25