ग्वालियर ( ईएमएस ) | डॉबर इण्डिया लिमिटेड साहिबावाद उत्तर प्रदेश की कफ कुठार और लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) सहित 3 कम्पनियों की 06 औषधियों जॉच में अमानक पाए जाने पर ग्वालियर सहत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में इन दवाओं का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिला आयुष अधिकारी डॉ भरत कुमार उज्जैनिया ने बताया कि आयुष संचालनालय आयुष के आदेश पर यह प्रतिबंध संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया गया है। छिंदवाडा से इन आयुर्वेदिक औषधियों के सैंपल लेकर जाँच के लिए शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे गए थे। सेम्पल की जांच में ये औषधियां अमानक पाई गई हैं। जिला आयुष अधिकारी डॉ. उज्जैनिया के मुताबिक प्रयोगशाला जांच में अमानक पाए जाने पर शर्मायु जैन्यून आयुर्वेद श्री शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाईन दतिया कंपनी की गिलोय सत्व (बैच नं. 005 P-1), कामदुधा रस (बैच नं. 25117002 P-1) श्री धनवंतरी हर्बल्ला विलेज किशनपुरा पीओ गुरूमाजरा तहसील वदि जिला सोलन (एच.पी.) की प्रवाल पिष्टी (बेच नं. पी.पी.एम.वी. -077), मुक्ताशुक्ति (बैच नं. एम.एस.बी.डी. -059) एवं डाबर इंडिया लिमिटेड 22 साईट 4 साहिबावाद उत्तर प्रदेश की कफ कुठार रस (वैच नं. एस. बी. -00066) और लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) (बैच नं. एस.बी. -00665) को प्रतिबंधित किया गया है। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि छिंदवाडा से इन आयुर्वेदिक औषधियों के सैंपल लेकर जाँच के लिए शासकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ग्वालियर भेजे थे। जॉच में औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 नियम 1945 की धारा 33EE के तहत् अमानक पाए जाने पर आयुष संचालनालय द्वारा इन बैच की आयुर्वेद औषधियों को प्रतिबंध कर दिया गया है। जिला आयुष अधिकारी द्वारा ग्वालियर जिले में आयुर्वेद औषधि विक्रेताओं को इन औषधियों का क्रय-विक्रय कन करने के लिये स्पष्ट तौर पर निर्देशित कर दिया गया है।