बालाघाट (ईएमएस). मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के मार्गदर्शन में 13 दिसम्बर को जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों तथा अन्य न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा हैं। जिसमें न्यायालयीन लंबित दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों एवं बैंक, विद्युत, श्रम, जलकर, संपत्तिकर आदि प्री-लिटिगेशन प्रकरणों सहित सभी प्रकार के मामले निराकरण के लिए रखे जायेगें। 2 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत के वृहद प्रचार-प्रसार के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालाघाट प्राणेश कुमार प्राण के द्वारा प्रचार-प्रसार वाहन को जिला न्यायालय परिसर से हरी झंड़ी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी रघुबीर प्रसाद पटेल, प्रथम जिला न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम, द्वितीय जिला न्यायाधीश दीप नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश छारी, शिखा शर्मा, शीनी जैन, शुभम जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे एवं लीगल एड डिफेंस काउंसेल्स आदि उपस्थित रहें। 13 दिसम्बर को आयोजित इस नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम के लंबित एवं प्री-लिटिगेशन प्रकरणों तथा म.प्र. नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित संपत्ति कर एवं जलकर के प्री-लिटिगेशन प्रकरणों में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को नियमानुसार विभिन्न छूट प्रदान की जा रही है। जिसकी जानकारी प्रचार-प्रसार वाहन के माध्यम से आम जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लाभ लिये जाने का अनुरोध किया जा रहा हैं। लोक अदालत के लाभ जैसे प्रकरणों के निराकरण पर कोर्ट फीस पक्षकार को वापसी योग्य होती है। भानेश साकुरे / 02 दिसंबर 2025