क्षेत्रीय
07-Dec-2025
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-आरोपीयो ने राहगीर के साथ की थी लूट की वारदात -आरोपियो ने राहगीरो को चाकू का भय दिखाकर दिया था घटना को अंजाम -आरोपियो से घटना मे प्रयुक्त चाकू मय वाहन के बरामद भोपाल (ईएमएस) ।  दिनांक 20.11.25 को फरियादी मोहम्मद फैजान पिता मोहम्मद हसीब उम्र-19 वर्ष निवासी हैदरगढ उत्तरप्रदेश ने रिपोर्ट किया कि मैं रात के करीबन 02.30 बजे अपने साथी के साथ एक्सेस से भोपाल रेल्वे स्टेशन प्लेट फार्म नं. 01 की तरफ ट्रेन से जा रहे दोस्त को खाना देने गया था खाना देने के बाद अपनी एक्सेस से रात्रि करीबन 03.00 बजे वापस काजी कैम्प आते समय नादरा बस स्टैण्ड से दो अलग-अलग गाङियो मे बैठे 04 लङको ने मेरा पीछा करते हुए चिल्लाकर बोला कि गाङी रोक तो मैं डर के कारण गाङी नही रोकी औऱ अपनी एक्सेस गाडी की स्पीड बढाया तो भोपाल टाकीज से काजी कैम्प वाले रोड पर चल रहे मेट्रो कार्य के पास उन लोगो ने कहा कि गाङी रोक तभी दूसरी गाङी पर बैठै 02 लङको ने मेरी स्कूटी के आगे गाङी को लगाकर मुझको रोका तो मैं गाडी रोककर रोड के किनारे खङी कर ली जिस पर 02 लङको ने स्कुटी से नीचे उतरकर मेरे पीछे बैठे आदिल के शर्ट की कालर पकङ ली औऱ दूसरे ने कहा कि कहाँ जा रहे हो तो मैने कहा कि काजी कैम्प नाके पर जा रहे है उन्होने मुझको गालियां देते हुए कहा कि गाङी  से उतरो मैं लेकर चल रहा हूँ और उनके दो अन्य साथी थप्पङ व मुक्को से मारने लगे औऱ मेरा हाथ से मोबाईल छीन लिया और चाकू निकालकर कहा कि भाग जाओ नही तो जान से खत्म कर देगे मैं औऱ मेरा साथी आदिल डरकर भाग गये वह लोग मेरी बिना नम्बर की एक्सेस गाडी व मोबाईल लूट कर ले गए है जिसकी रिपोर्ट पर थाना शाहजहाँनाबाद मे अप.क्र. 661/25 धारा 309(6),126(2), 296(ए),115(2),351(2),3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया । मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय भोपाल श्री हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा अज्ञात आरोपियो की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चत कर अपहृत सम्पत्ति बरामद करने निर्देशित किया गया । उक्त निर्देश के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त भोपाल श्री अवधेश गोस्वामी एवं पुलिस उपायुक्त जोन - 03 भोपाल श्री अभिवन चौकसे द्वारा प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिये गये जिसके तारतम्य मे अति. पुलिस उपायुक्त जोन-03 श्रीमती शालिनी दीक्षित व सहायक पुलिस आयुक्त अनुभाग शाहजहाँनाबाद श्री अनिल वाजपेयी के मार्ग दर्शन मे थाना प्रभारी थाना शाहजहाँनाबाद निरीक्षक उमेश पाल सिंह चौहान व उनकी टीम ने आरोपियो की पहचान सुनिश्चित कर गिरफ्तारी करने में सफलता अर्जित की हैं। वरिष्ट अधिकारियो के मार्गदर्शन मे अज्ञात आरोपियो की पहचान सुनिश्चित करने पुलिस टीम तत्काल मौके पर रवाना की गई व मामले मे घटना स्थल व आसपास के सीसीटीव्ही फुटेज संकलित करते हुए तकनीकी मदद से आरोपियो की पहचान सुनिश्चित करने मुखबिर तंत्र विकसित किया गया जिसके परिणाम स्वरूप मामले मे अज्ञात आरोपियो की हैदर उर रहमान पिता तसलीम उर्रहमान उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नंबर 25 गली नंबर 2 खलील मस्जिद क्रिकेट थाना कोतवाली तथा मुईन खान पिता मकसूद खान उम्र 20 वर्ष निवासी नारियल खेङा थाना गौतमनगर भोपाल एवं नुमान अली पिता फऱीद अली उम्र व्यस्क निवासी म.नं. छोटा मोहल्ला ,रेल्वे ब्रिज के सामने थाना मंगलवारा भोपाल एवं अरमान उर्फ अररु पिता परवेज खान उम्र19 वर्ष निवासी म.न. सराय जामा मस्जिद थाना कोतवाली जिला सिहोर के रूप मे होने पर संदेही आरोपियो को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर सघनता से पूछताछ की गई जिस पर आरोपियो ने फरियादी व उसके साथी आदिल के घटना घटित करना स्वीकार किया जिस पर आरोपियो से अपह्त सम्पत्ति एवं घटना मे प्रयुक्त वाहन बरामद किये गये है मामले मे आरोपी हैदर उर रहमान पिता तसलीम उर्रहमान उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नंबर 25 गली नंबर 2 खलील मस्जिद क्रिकेट थाना कोतवाली की दिनांक 04.12.25 को गिरफ्तारी की जा चुकी है जो केन्द्रीय जेल भोपाल मे परिरूद्ध है । मामले मे आरोपियो की मदद करने वाला एक अन्य आरोपी फरार है जिससे घटना मे प्रयुक्त वाहन एवं मोबाईल बरामद होना शेष है। जिसकी सघनता से तलाश पतारसी की जा रही है। बरामद सम्पत्ति-   आरोपी नुमान से अपहृत वाहन बिना नंबर एक्सेस (कीमत करीबन एक लाख) आरोपी नईम से घटना मे प्रयुक्त वाहन बर्गमैन MP/04/YR/4712 गिरफ्तार आरोपी का विवरणः- 01. हैदर उर रहमान पिता तसलीम उर्रहमान उम्र 22 वर्ष निवासी मकान नंबर 25 गली नंबर 2 खलील मस्जिद क्रिकेट थाना कोतवाली 02. मुईन खान पिता मकसूद खान उम्र 20 वर्ष निवासी नारियल खेङा थाना गौतमनगर भोपाल । 03. नुमान अली पिता फऱीद अली उम्र व्यस्क निवासी म.नं. छोटा मोहल्ला ,रेल्वे ब्रिज के सामने थाना मंगलवारा भोपाल, 04. अरमान उर्फ अररु पिता परवेज खान उम्र19 वर्ष निवासी म.न. सराय जामा मस्जिद थाना कोतवाली जिला सिहोर अपराधिक रिकार्ड- आरोपी मुईन एवं हैदर उर्र रहमान के विरूद्ध गाली गलौच, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने जैसे 04 -04 अपराधिक प्रकरण भोपाल शहर के विभिन्न थानो मे दर्ज है।    जुनेद/07 दिसंबर2025