राज्य
08-Dec-2025


:: इंदौर/महू में होगा आयोजन; लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और पोस्टपेड उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ :: इंदौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेशानुसार आगामी 13 दिसंबर 2025 (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) द्वारा उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिलों पर बड़ी राहत दी जाएगी। बीएसएनएल उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जिला न्यायालय इंदौर एवं तहसील महू में बकाया लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच (FTTH) सहित मोबाइल पोस्टपेड बिल संबंधित प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निपटान किया जाएगा। बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने बकाया बिलों की राशि लोक अदालत में जमा करने पर नियमानुसार 10 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं के अनुरोध पर, उन्हें पुनः लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड एवं एफटीटीएच सहित मोबाइल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। उपभोक्ता अपने बिल संबंधित प्रकरणों का समाधान/निपटान बीएसएनएल के नेहरू पार्क स्थित कार्यालय के राजस्व अनुभाग में भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर करवा सकते हैं। प्रकाश/08 दिसम्बर 2025