कम्प्यूटर ऑपरेटर समेत चार लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी तीन दिन में जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर होगी एकपक्षीय कार्रवाई कटनी (ईएमएस)। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान रीठी तहसील में धान खरीदी पंजीयन में धोखाधड़ी के मामले में कलेक्टर आशीष तिवारी ने रीठी के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी व बिलहरी के नायब तहसीलदार के संयुक्त दल द्वारा पूरे मामले की जांच कराने के बाद कूटरचना करते हुये धान का फर्जी पंजीयन कराने के मामले में लिप्त कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रीतम सिंह लोधी, मीरा बाई पति विनोद कुमार, सम्पत अग्रवाल और रन्जना अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुये सभी से 3 दिन में समक्ष में उपस्थित होकर जवाब देने के निर्देश दिये थे। सूचना पत्र की तामीली न हो पाने के कारण, जिला आपूर्ति अधिकारी ने इन चारों को सूचित किया है कि वे जिला खाद्य कार्यालय में उपस्थित होकर तीन दिवस के अंदर अपना जवाब प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति अधिकारी ने चेतावनी दी है कि नियत अवधि में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी। यह है पूरा मामला-- कलेक्टर ने ग्राम निटर्रा निवासी मीराबाई पत्नी गुलाब सिंह द्वारा धान पंजीयन के संबंध में की गई शिकायत के मामले की जांच कराने पर पाया कि मीराबाई पत्नी विनोद कुमार के नाम पर पंजीयन क्रमांक 226424000047 दर्ज है। जिसका कुल पंजीकृत रकबा 19.37 हेक्टेयर है। दिलचस्प पहलू यह है कि पंजीयन में मीराबाई पत्नी विनोद कुमार के अलावा रीठी तहसील के विभिन्न ग्रामों की मीराबाई नाम की भू-स्वामियों की भी जमीनें बिना उनकी सहमति से जोड़े गये थे। जांच दल की अनुशंसा पर, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किए गए इस पंजीयन को निरस्त करने हेतु आयुक्त खाद्य, भोपाल को तत्काल प्रस्ताव भेज दिया गया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले में रीठी के तहसीलदार संदीप सिंह ठाकुर व नायब तहसीलदार इसरार खान द्वारा खसरा सत्यापन में लापरवाही करने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा गया था। ईएमएस/ मोहने/ 08 दिसंबर 2025