क्षेत्रीय
20-Feb-2026
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भोपाल(ईएमएस)। अपर सत्र न्यायाधीश प्रीति साल्वे की कोर्ट ने जीआरपी भोपाल की टीम पर हमला करने के मामले के आरोपी शकील खान पुत्र शरीफ खान (38) निवासी सेमरा रेलवे स्टेशन दीवानगंज सलामतपुर रायसेन को दोषी ठहराते हुए तीन साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी 2018 को जीआरपी भोपाल के सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण भारती मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भदभदा दीवानगंज और सलामतपुर रेलवे स्टेशनों पर रुकने वाली ट्रेनों के जनरल कोच में स्ट्राइकर के माध्यम से हार-जीत का दांव लगवाकर यात्रियों से मारपीट कर पैसे लूटने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए भोपाल-बिलासपुर ट्रेन से पुलिस टीम लेकर दीवानगंज स्टेशन पर उतरे थे। आरोपी शकील ने पुलिस बल के साथ झूमाझटकी कर जान से मारने की धमकी देते हुए सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण भारती सहित अन्य आरक्षकों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। आरोपी के हमले से पुलिसकर्मियों की वर्दियां फट गई थीं। आरोपी के परिजन मौके पर पहुंचकर उसे पुलिस टीम से छुड़ा ले गए थे। जीआरपी भोपाल ने सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण भारती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिंता की धारा-294, 332 और 392 के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच के बाद जिला अदालत में चालान पेश किया था। जुनेद / 20 फरवरी