क्षेत्रीय
12-Mar-2026
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- ईओडब्ल्यू ने दो महिलाओ, सहकारिता विभाग के अधिकारी सहित 6 के खिलाफ दर्ज की एफआईआर - एक महिला आरोपी की हो चुकी है मौत, 46 हजार वर्गफीट से अधिक है जमीन भोपाल(ईएमएस)। ईओडब्ल्यू (आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ) भोपाल ने शैक्षणिक भूमि को गलत तरीके से निजी नाम पर ट्रांसफर कराये जाने की शिकायत में जॉच के बाद के जीशान अली सहित अन्य आरोपियो के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया है। आरोपियो ने साजिश पूर्वक सहकारी समितियों के जरिए 46,600 वर्गफीट जमीन निजी नाम से करायी है। - 46 हजार 600 वर्गफीट जमीन को लेकर किया फर्जीवाड़ा ईओडब्ल्यू द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार मिली शिकायत के आधार पर ग्राम नरेला शंकरी स्थित शैक्षणिक प्रयोजन हेतु आरक्षित भूमि के अवैध हस्तांतरण से संबंधित मामले की जांच की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था, कि सहकारी समितियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के माध्यम से शैक्षणिक उपयोग के लिए आरक्षित भूमि को योजनाबद्ध तरीके से निजी नाम पर दर्ज कराया गया है। जांच में सामने आया की ग्राम नरेला शंकरी स्थित खसरा नबंर 243 के अंश भाग की लगभग 46,600 वर्गफीट जमीन जो कि संबंधित सहकारी संस्था के स्वीकृत अभिन्यास (नक्शा) के अनुसार शैक्षणिक प्रयोजन के लिए आरक्षित थी, का अवैध रूप से ट्रांसफर किया गया। - इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर के आधार पर आरोपी जीशान अली पिता शमीमुद्दीन, स्व. निकहत शमीम, नाजनीन अली पत्नी जीशान अली,आर.के. कातुलकर पिता चिंडू कातुलकर (तत्कालीन उप अंकक्षक, सहकारिता विभाग), ए.के. तिवारी, रामपाल धौसले तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 61(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) तथा ,भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला कायम कर आगे की जॉच की जा रही है। जुनेद / 12 मार्च