क्षेत्रीय
24-May-2026
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फिरोजाबाद (ईएमएस)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में रसूलपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों की 37 लाख 62 हजार 450 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली। किसकी संपत्ति हुई कुर्क थाना रसूलपुर पुलिस और राजस्व टीम ने संयुक्त कार्रवाई में आगरा निवासी आरोपी प्रदीप कुमार पालीवाल और गौरव सिंह की संपत्ति पर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की की कार्रवाई की। दोनों आरोपियों का एत्मादपुर, आगरा के नवलगंज मौजा चक हफतम में 836.1 वर्ग मीटर का प्लॉट है। इसमें से दोनों के 1/4-1/4 हिस्से की कुल कीमत 18,81,225 रुपये प्रति व्यक्ति आंकी गई है। इस तरह कुल 37,62,450 रुपये की अचल संपत्ति को शुक्रवार को कुर्क किया गया। क्या है मामला एसएसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि थाना रामगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 160/2025 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से जुड़े इन आरोपियों ने लगातार अपराध कर अवैध संपत्ति अर्जित की थी। प्रदीप कुमार और गौरव सिंह संगठित होकर गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे थे। दोनों के खिलाफ थाना रामगढ़ में जुआ अधिनियम के तहत भी मुकदमा दर्ज है। पहले भी हो चुकी है कार्रवाई पुलिस के मुताबिक इसी मुकदमे में पहले चार अन्य आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जा चुकी है: - मायाराम: 8,08,000 रुपये की चल/अचल संपत्ति - सुशील कुमार उर्फ सट्टा: 31,65,952.50 रुपये की अचल संपत्ति - राशिद: 38,02,554.01 रुपये की अचल संपत्ति - भीमसेन: 13,39,070.04 रुपये की अचल संपत्ति कुर्क आरोपी कौन हैं 1. प्रदीप कुमार पालीवाल पुत्र मोहन लाल, निवासी हीरालाल की बगीची, यमुना ब्रिज, छाया थाना एत्मादौला, आगरा 2. गौरव सिंह पुत्र अजीत सिंह, निवासी गढ़ी जगन्नाथ, रहनकला, थाना एत्मादपुर, आगरा एसएसपी ने कहा कि आदतन अपराधियों और गैंगस्टर एक्ट में लिप्त आरोपियों के खिलाफ धारा 14(1) के तहत लगातार प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। अपराध से अर्जित अवैध संपत्ति को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। - ईएमएस फिरोजाबाद