क्षेत्रीय
09-Jun-2026


धनबाद(ईएमएस)।कन्हाई चौहान पर जानलेवा हमला करने के मामले की सुनवाई मंगलवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत में हुई।अदालत में सुनवाई के दौरान भाजपा सांसद ढुलू महतो और बाघमारा विधायक शरद महतो हाजिर नहीं थे। हालाकि वे लोग जमानत पर है। अदालत ने शेष आरोपियों को हाजिर होने का निर्देश दिया है। सांसद ढुलू महतो के अधिवक्ता ललन किशोर प्रसाद व नीरज कुमार बिशियार ने अनुपस्थित दोनों आरोपियों की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन दायर किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 10 जुलाई 2026 निर्धारित कर दी है। प्राथमिकी कन्हाई चौहान के लिखित शिकायत पर बरोड़ा थाना कांड संख्या 21/ 2021 दिनांक 16, अप्रैल 2021 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 16 अप्रैल 2021 की संध्या 6 : 15 बजे वह अपनी गाड़ी स्कॉर्पियो से धनबाद से अपने निवास स्थान लौट रहा था . झगड़ाही प्रिंस वॉशिंग एंड रिपेयरिंग के सामने जैसे ही उसकी गाड़ी धीमी हुई तो अजय महतो,शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो,कृष्णा रविदास, बलराम चौबे और अन्य दो व्यक्ति अजय महतो वहां पहले से घात लगाए बैठे थे। अजय महतो ने चिल्लाते हुए कहा कि विधायक ढुल्लू महतो का आदेश है कि इन सभी को जान से मार दो।यह कहते हुए लगभग 6-7 बम गाड़ी पर फेंक दिया उन लोगों को मरा हुआ समझकर वे लोग पैशन प्रो मोटरसाइकिल एवं दो पल्सर बाइक से सवार होकर भाग निकले उसके गाड़ी के आगे सीट पर बैठा मनोज चौहान बम लगने से बुरी तरह घायल हो गया। कारू यादव,किरण महतो, संतोष चौहान, कुंदन चौहान, प्रताप सिंह ,पारस शर्मा भी कन्हाई के साथ गाड़ी में बैठे हुए थे।कन्हाई ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र के तहत उन लोगों की हत्या ढुल्लू महतो बाघमारा विधायक द्वारा रची गई थी जिसमें वे लोग बाल बाल बच गए।पुलिस ने घटनास्थल से बम बनाने में उपयोग किया गया सुतली एवं लोहे का पतला तार तथा जर्दा का डब्बा बरामद किया था तथा सभी आरोपियों के खिलाफ 6 अगस्त 2025 को आरोप पत्र दाखिल किया था पुलिस के आरोप पत्र के आधार पर अदालत ने 21 अगस्त 2025 को आरोपी अजय महतो,शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो ,कृष्णा रविदास बलराम चौबे तथा ढुल्लू महतो के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 324, 341, 427, 120 तथा 307 भा द वि तथा 3 एवं 4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत संज्ञान लेकर अभियुक्तों की उपस्थिति के लिए नोटिस जारी किया था। कर्मवीर सिंह/09जून/26