*शशि भूषण दूबे कंचनीय/रोमेश रंजन दूबे* प्रयागराज (ईएमएस)। थाना लालगंज कोतवाली शहर, कोतवाली कटरा पर पंजीकृत 03 अभियोगों से सम्बन्धित 03 आरोपियों को करायी गई ₹ 7,100/- के अर्थदण्ड की सजा कराई गई है।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पीयूष मोर्डिया-अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी व पूनम-पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के निर्देशन में अपर्णा रजत कौशिक-पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-287/2018 धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ आशीष जायसवाल, विवेचक-उपनिरीक्षक ओमकारनाथ सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी अंसार सिद्दीकी तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी अशोक यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-विजय शंकर गौतम) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त-मनोज सिंह पुत्र हुबलाल सिंह निवासी फत्तेपुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर को ₹100/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी। थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-189/2011 धारा 143,504 भादवि व धारा 6 यूनाइटेड प्राविंशियल एक्ट-1932 में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक रविशंकर यादव, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान खाँ तथा पैरोकार-आरक्षी गणेश प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त-रत्नेश चन्द्र श्रीवास्तव पुत्र गया प्रसाद निवासी कजरहवा थाना कोतवाली शहर जनपद मीरजापुर को ₹2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।थाना कोतवाली कटरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-1087/2004 धारा 304ए,279 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक गोपाल सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान खाँ तथा पैरोकार-आरक्षी सरवन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त-कमलाकान्त पाण्डेय पुत्र केदारनाथ पाण्डेय निवासी बनवा थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹5000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।