क्षेत्रीय
09-Jun-2026
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नर्मदापुरम (ईएमएस)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की संवेदनशीलता के कारण एक 70 वर्षीय बुजुर्ग पिता को उनके स्वयं के मकान का पुनः कब्जा प्राप्त हुआ। प्रशासन की त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई से वर्षों से परेशान वृद्ध दम्पत्ति को राहत मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर इटारसी स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी श्री सत्यनारायण सोनी आत्मज श्री रामगोपाल सोनी ने अपनी स्वयं की आय से भूखंड क्रय कर मकान का निर्माण कराया था। उन्होंने मकान के एक हिस्से में रहने के लिए अपने पुत्र अनिल सोनी एवं पुत्रवधु सविता सोनी को रहने की अनुमति दी थी। समय बीतने के साथ पुत्र एवं पुत्रवधु द्वारा वृद्ध दम्पत्ति को ही मकान से बेदखल कर दिया गया। परेशान होकर बुजुर्ग दम्पत्ति ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अंतर्गत एसडीएम इटारसी न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया। प्रकरण में एसडीएम न्यायालय से संतोषजनक न्याय नहीं मिलने पर बुजुर्ग दम्पत्ति ने कलेक्टर न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। मामले की सुनवाई उपरांत कलेक्टर न्यायालय द्वारा 70 वर्षीय श्री सत्यनारायण सोनी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए एसडीएम इटारसी को निर्देशित किया गया कि अनिल सोनी एवं उनके परिवार को मकान से बेदखल कर वृद्ध दम्पत्ति को मकान का कब्जा दिलाया जाए। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं होने पर श्री सत्यनारायण सोनी एवं उनकी पत्नी ने पुनः कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर अपनी समस्या से अवगत कराया। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर श्री मिश्रा ने तत्काल एसडीएम इटारसी को आवश्यक कार्रवाई कर वृद्ध दम्पत्ति को मकान का अधिपत्य दिलाने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देशों के पालन में 27 मई 2026 को एसडीएम इटारसी द्वारा पुलिस एवं प्रशासनिक अमले की उपस्थिति में कार्रवाई करते हुए अनिल सोनी एवं उनके परिवार को मकान से बेदखल कर 70 वर्षीय श्री सत्यनारायण सोनी को उनके मकान का विधिवत कब्जा दिलाया गया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा की संवेदनशील एवं न्यायोचित पहल से एक बुजुर्ग पिता को न केवल न्याय मिला, बल्कि अपने ही घर में सम्मानपूर्वक जीवन यापन का अधिकार भी पुनः प्राप्त हुआ।