राष्ट्रीय
27-Apr-2023
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मुंबई, (ईएमएस)। टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भूषण कुमार रेप मामले में एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है। भूषण कुमार ने रेप के मामले में कोर्ट में याचिका दायर की थी. उधर टी-सीरीज़ के मालिक भूषण कुमार के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने वाली महिला ने आरोप वापस ले लिया है और महिला ने भी मामला छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। महिला भूषण कुमार पर लगे आरोपों को वापस लेने को तैयार है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भूषण कुमार की याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा, अदालत ने कहा है कि बलात्कार के मामले को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि पीड़िता सहमति देती है... इसलिए भूषण कुमार की परेशानी बढ़ती जा रही है. जहां तक ​​पूरे मामले की बात है तो महिला द्वारा आरोप वापस लेने और मामले को रद करने की सहमति के बाद भूषण कुमार ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की। जस्टिस ए.एस.गडकरी और पी.डी.नाईक की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता की मात्र सहमति बलात्कार का आरोप लगाने वाली एफआईआर को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। रेप मामले में कोर्ट ने कहा कि विरोधी पक्ष की सहमति का मतलब यह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत एफआईआर रद्द कर दी जाएगी. इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई 2023 को होगी. - क्या है पूरा मामला? 16 जुलाई, 2021 को एक महिला द्वारा भूषण कुमार पर 3 बार रेप और धमकी देने का गंभीर आरोप लगाने के बाद टी-सीरीज कंपनी आगे आई और कानूनी कार्रवाई की मांग की। कंपनी ने अपने बयान में इन सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले भी भूषण कुमार पर एक मॉडल ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस पर भूषण की पत्नी दिव्या खोसला कुमार ने खुलकर अपने पति का समर्थन किया और कहा कि यह सब काम और लाइमलाइट पाने के लिए पब्लिसिटी स्टंट है, भूषण कुमार पूरी तरह से निर्दोष हैं. सोनल/संतोष झा- ११.३५/ २७ अप्रैल/२०२३/ईएमएस