भोपाल(ईएमएस)।राजधानी की एक अदालत ने आपरेटिव सेंट्रल बैंक के मैनेजर की एक्सीडेंट में मौत के मामले में उनके परिजनों को 62 लाख 35 हजार रुपये की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दुर्घटना करने वाले कार के ड्राईवर, मालिक और बीमा कंपनी आईसीआईसीआई इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को दिए हैं। मृतक के परिजनों की ओर से सीनियर एडवोकेट आरके हिंगोरानी और सनी हिंगोरानी द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज जयंत शर्मा की अदालत ने यह आदेश दिए हैं। एक्सीडेंट में मृतक के भाई फ़िरदौस घायल हो गए थे, अदालत ने उन्हें 4 लाख 41 हजार रुपए की मुआवजा राशि अदा किए जाने के आदेश दिए हैं।सनी हिंगोरानी एडवेकेट ने बताया कि कुम्हार पुरा भोपाल निवासी सय्यद अनवर अहमद भोपाल को_आपरेटिव सेंट्रल बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ थे । 15 फरवरी 2021 को वो कार से अलीगढ़ से शादी समारोह में शामिल होकर वापस भोपाल लौट रहे थे। शिवपुरी हाईवे पर गरिमा पेट्रोल पंप के पास सुबह के 6:50 बजे के समय कार के ड्राईवर ने तेजी और लापरवाही से कार चलाते हुए आगे चल रहे ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। कार के ट्रक से टकराने से सय्यद अनवर अहमद गंभीर रुप से घायल हो गए थे। उन्हें घटना स्थल से इलाज के लिए एंबूलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल मे इलाज के दौरान सय्यद अनवर अहमद की मौत हो गई थी। जुनेद / 29 अप्रैल