राष्ट्रीय
30-Apr-2023
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नई दिल्ली (ईएमएस)। पटियाला हाउस कोर्ट ने इडी को सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ के मनी लान्ड्रिंग मामले में एफएसएल रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इडी को एक हफ्ते का समय दिया है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने कोर्ट को आश्वासन दिया है कि समय सीमा के अंदर एफएसएल जमा कर दिया जाएगा। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के ठगी के मामले में शनिवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट में कहा कुछ पेपर अभी तक उन्हें मुहैया नहीं कराए गए हैं। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने और समय दिया है। कोर्ट ने इडी को एफएसएल रिपोर्ट पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। कोर्ट ने अभियुक्तों को न्यायिक फाइल की जांच करने का भी समय दिया है, हालांकि कुछ अभियुक्तों ने आरोपपत्र के साथ तमाम दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं। वहीं कुछ अभियुक्तों ने इडी के अविश्वसनीय दस्तावेज न दिए जाने की बात कही है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में पहले ही निर्देश दिया जा चुका है, इसलिए कोई खास निर्देश देने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने इडी को कहा कि वह मामले के अविश्वसनीय दस्तावेजों की सूची पेश करने के लिए बाध्य है। यह मामला इडी का दिल्ली पुलिस की इओडब्ल्यू शाखा द्वारा सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज एक केस पर आधारित है। इसमें रेलिगेयर इंटरप्राइजेज के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह को धोखा देने और जबरन वसूली करने का आरोप है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी। सुकेश चन्द्रशेखर को अक्टूबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था।