राज्य
19-Apr-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल के अंदर इंसुलिन देने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर फैसला सोमवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि वह इस पर फैसला 22 अप्रैल को सुनाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल और ईडी को इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। इससे पहले, केजरीवाल के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल की न‌ए आवेदन की कॉपी ईडी को मुहैया करा दी गई है। सिंघवी ने तर्क दिया कि उनका मुवक्किल 22 वर्षों से मधुमेह से पीड़ित है, जिसके लिए उसे प्रतिदिन इंसुलिन की आवश्यकता होती है। उनकी गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई है।‌ उसके बाद, यह सामान्य आधार है जिसका वो पालन करने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मुवक्किल बार-बार कह रहा है कि उनका डॉक्टर शुगर लेवल की निगरानी कर सकता है, इसकी लगातार निगरानी होनी चाहिए। सिंघवी ने केजरीवाल के शुगर लेवल की निगरानी करने वाले चार्ट का हवाला दिया। हुसैन ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर अब कुछ वर्षों से केजरीवाल का इंसुलिन लेना बंद हो गया है। जब केजरीवाल डॉक्टर से मिले तो उन्होंने खुद यह बात कही। इस पर सिंघवी ने कहा- नहीं, नहीं। फरवरी 2024 में आखिरी बार ली थी‌। तब ईडी ने कहा- क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूं? न तो सिंघवी और न ही मैं विशेषज्ञ हैं। एम्स के डॉक्टरों को विचार करने दीजिए। याचिकाकर्ता कैसे विचार कर सकता है? एक मेडिकल बोर्ड को जांच करने दीजिए कि केजरीवाल को किस चीज की जरूरत है। स्वास्थ्य मेरा अधिकार है। मैं 15 मिनट की वीसी मांग रहा हूं। मैं मेडिकल जमानत या अस्पताल में इलाज की मांग नहीं कर रहा हूं। इस पर ईडी ने कहा कि कानूनी मुलाकातों का पहले भी दुरुपयोग किया गया है। मुझे समझ नहीं आता कि वो स्वतंत्र जांच के लिए क्यों कतरा रहे हैं? वे ऐसी रिपोर्टें तैयार कर रहे हैं जो विशेषज्ञों की राय के अनुरूप नहीं हैं। कोई भी डॉक्टर इन खाद्य पदार्थों का सेवन करने के लिए नहीं कहेगा। कोई विशेष उपचार तब तक नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक यह न दिखाया जाए कि जेल के अंदर उपचार नहीं दिया जा रहा है। अजीत झा/ देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/19/अप्रैल/2024