राज्य
30-Apr-2024


इन्दौर (ईएमएस) कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम के ऐनवक्त पर नामांकन वापस लेने के बाद इस मामले को लेकर कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट की डबल बैंच में तत्काल सुनवाई की अपील के साथ एक याचिका कांग्रेस पार्टी ने दायर की है। तत्काल सुनवाई की अपील की गई कांग्रेस की इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस पर किसी भी समय सुनवाई होने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इस याचिका के जरिए ही कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जब सब्स्टीट्यूट केंडिडेट है तो उसका नामांकन स्वीकार क्यों नहीं किया गया। बता दें कि इन्दौर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की और से मोतीसिंह पटेल ने डमी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया था जो कि रिजेक्ट हो गया। अब हाइकोर्ट में कांग्रेस की और से मोती सिंह ने ही याचिका दायर करते मांग की है कि जब डमी प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया तो उसे स्वीकार क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विभोर खंडेलवाल के अनुसार कांग्रेस द्वारा जारी बी फार्म में दो प्रत्याशियों के नाम थे। इसमें अक्षय बम का नाम अनुमोदित प्रत्याशी और मोती सिंह का नाम वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में दर्ज था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मोती सिंह का नाम इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके फार्म पर प्रस्तावक के रूप में 10 लोगों के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था। एड्वोकेट खंडेलवाल के अनुसार पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया गया है इसलिए फार्म बी के आधार पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मोती सिंह के नाम की घोषणा की जाना चाहिए। एडवोकेट खंडेलवाल ने कहा कि हमने याचिका के साथ शीघ्र सुनवाई की मांग भी की है अतः इस पर जल्द सुनवाई होगी। आनन्द पुरोहित/ 30 अप्रैल 2024