राज्य
02-May-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। राउज ऐवेन्यू कोर्ट ने 30 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब राउज ऐवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिसोदिया हाई कोर्ट पहुंचे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति मामले में को लेकर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। दोनों ही मामले में निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विशेष न्यायधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि यह समय जमानत देने के लिए सही नहीं है। सीबीआई के साथ-साथ ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के दौरान अनियमितता की गई ताकि लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाया जा सके। सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री को सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से 28 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया था। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह भी शामिल हैं। संजय सिंह को पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को मार्च को गिरफ्तार किया था। इस समय केजरीवाल तिहाड़ जेल में 7 मई तक न्यायिक हिरासत में हैं। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका पर फैसला आना बाकी है। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली/ ईएमएस/02/ मई /2024