राज्य
02-May-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में तीन लोगों (शोएब आलम, गुलफाम और जावेद) को जमानत दे दी। हालांकि जस्टिस नवीन चावला अन्य आरोपी नाजिम को जमानत देने से इनकार कर दिया। मृतक अंकित के पिता ने शिकायत दर्ज कराया था। शिकायत के आधार पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में 2020 की एफआईआर 65 दर्ज की गई थी। दरअसल, जब अंकित दंगों के दौरान बेटा लापता हो गए थे तो पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में अंकित का शव एक नाले से बरामद किया गया था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। 24 फरवरी 2020 को फैले दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 लोग घायल हो गए थे। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा का शव घर के पास चांदबाग के एक नाले में मिला था। 2020 के दंगा मामले में दिल्ली पुलिस ने 410 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। ये आरोपपत्र हिंसा के 78 मामलों को लेकर दाखिल किए गए थे। अंकित शर्मा की हत्या मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई थी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सांप्रदायिक राजनीति करने के आरोप लगाए थे और पूछा था कि केंद्र सरकार और बीजेपी ने अंकित शर्मा के परिजनों के लिए क्या किया। अजीत झा/ देवेन्द्र/ नई दिल्ली/ ईएमएस/02/ मई /2024