राष्ट्रीय
02-May-2024


नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की स्पेक्ट्रम नीलामी वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में आदेश दिया था। बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं होगा। इस आदेश को संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्टर ने सरकार की इस याचिका पर आपत्ति करते हुए कहा, स्पष्टीकरण की आड़ में 2012 के निर्णय की समीक्षा करने का कोई उचित कारण नहीं है। उल्लेखनीय है, 2जी के मामले में 2012 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था। सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से ही होना चाहिए। पहले आओ पहले पाओ तत्कालीन सरकार के आदेश को रद्द कर दिया गया था। केंद्र सरकार की यह याचिका रजिस्टार ने जांच करने के बाद अपने स्तर पर खारिज कर दी है। प्रारंभिक जांच में रजिस्टार ने इसे सुनवाई योग्य नहीं माना। केंद्र सरकार यदि रजिस्टार के फैसले को नहीं मानेगी। तो वह 15 दिन के अंदर वह फिर से अपील कर सकती है। यह अधिकार अभी केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार 5जी स्पेक्ट्रम का आवंटन पहले आओ पहले पाओ की नीति पर करना चाहता है। इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संशोधित करने के लिए स्पष्टीकरण के नाम पर यह याचिका दायर की थी। केंद्र सरकार के लिए यह एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। एसजे / 2 मई 2024