राष्ट्रीय
02-May-2024
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कोलकाता (ईएमएस)। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोपों की चल रही सीबीआई जांच को मंजूरी दे दी है। समीक्षा के दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने एजेंसी द्वारा की गई प्रगति पर संतोष जाहिर किया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने उसके आवेदन के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) को मामले में एक पक्ष के रूप में शामिल करने अनुमति दे दी है। विशेष रूप से, जांच विवरण के संबंध में गोपनीयता बनाए रखने का सीबीआई का अनुरोध अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने सीबीआई को संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन पर कब्जा करने के आरोपों की जांच करने का निर्देश देकर गुरुवार को प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। अदालत ने सीबीआई को राजस्व रिकॉर्ड का गहन निरीक्षण करने और कथित रूप से परिवर्तित की गई भूमि के भौतिक निरीक्षण के बाद मछली पालन के लिए कृषि भूमि को जलाशयों में कथित अवैध रूपांतरण की जांच करने का भी निर्देश दिया था। पीठ ने एनएचआरसी को मामले में पक्ष के रूप में शामिल होने की अनुमति दे दी। अदालत संदेशखाली में हुई घटनाओं के संबंध में स्वत: संज्ञान याचिका और अन्य जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अदालत ने राज्य के अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कर्मचारियों की कोई कमी है, तब उपयुक्त अधिकारी इस उद्देश्य के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करे और वे सीबीआई के साथ मिलकर काम करे। अदालत ने अगली सुनवाई 13 जून के लिए निर्धारित की। आशीष दुबे / 02 मई 2024