राज्य
05-May-2024


इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के एक मामले में आरोपी को तिहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। हालांकि तीनों सजाएं एक साथ चलेंगी। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश रश्मि वाल्टर की कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी उसके ही मामा को पाक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6, 5एम/6, 5एन/6 तीनों में दोषी मानते हुए पृथक-पृथक आजीवन कारावास की सजा के साथ धारा 506 भादंवि में एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 6 हजार 500 रुपए का अर्थदंड भी किया है। वहीं शासन को दो लाख रुपए पीड़ित बच्ची को प्रतिकर राशि रूप में दिलवाने के निर्देश दिए हैं। मामला भंवरकुआं थाने में दर्ज हुआ था जहां पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह दस वर्ष की थी तभी से सब्जी मंडी में हम्माली करने वाला आरोपित उसका मामा उसके साथ दुष्कर्म कर जान से मारने की धमकी देता रहा। डर के मारे वह बार-बार अपने घर से भाग जाती थी। जिसके चलते परेशान होकर उसकी मां ने उसे बाल आश्रम में रखवा दिया। आश्रम की सेविका ने उसकी काउंसिलिंग की तो उसने पूरी घटना बताई उसकी बाद प्रकरण दर्ज कराया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव के अनुसार तीन साल पहले के इस मामले में भंवरकुआं थाने में 2021 में केस दर्ज हुआ था जिसमें अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि वाल्टर ने यह निर्णय दिया है। आनन्द पुरोहित/ 05 मई 2024