क्षेत्रीय
06-May-2024
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भोपाल(ईएमएस)। प्रदेश के राजनैतिक और नोकरशाहो के गलियारो में सनसनी फैलाने वाले हनी ट्रैप मामले से जुड़े मानव तस्करी केस में तीन आरोपियो श्वेता विजय जैन, आरती दयाल और अभिषेक को को अदालत ने सोमवार को बरी कर दिया है। ये फैसला भोपाल की एडीजे पल्लवी द्विवेदी की कोर्ट ने सुनाया है। फरियादी की ओर से सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की थी। मामले में ट्रायल के दौरान कोर्ट ने चार्ज के स्तर पर आरोपी श्वेता स्वप्निल जैन को बरी किया था। गौरतलब है कि साल 2019 में 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के दौरान हनी ट्रैप कांड सामने आया था। साल 2019 में इस ब्लैकमेलिंग का खुलासा नगर निगम इंदौर के तत्कालीन चीफ इंजीनियर हरभजन सिंह ने करते हुए इंदौर के पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद हनी ट्रैप की परतें लगातार उधड़ती गई। फरियादी ने अपनी शिकायत में बताया था कि उन्हें कुछ युवतियों ने अश्लील वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए की मांग की है। इसके बाद पुलिस ने 6 महिलाओं समेत 8 को आरोपी बनाया था। मामले में गवाही के दौरान पहले फरियादी जो कि खुद भी हनी ट्रैप केस में आरोपी है। उसे उज्जैन जेल से भोपाल लाकर बयान लिये गये थे। उस समय उसने सभी आरोपियों के खिलाफ बयान देते हुए रसूखदारो से उसका शोषण करवाने का आरोप लगाया था। बाद में उसकी जमानत हो गई थी। जमानत के बाद कोर्ट में आकर उसने फिर बयान दिया कि उसके साथ किसी ने कोई शोषण नहीं किया है, साथ ही उसने आरोपियो को पहचानने से भी इंकार कर दिया। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे) पल्लवी द्विवेदी ने सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। जुनेद / 6 मई