राज्य
09-May-2024


इन्दौर (ईएमएस) जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस एके पालीवाल की युगलपीठ के एक आदेश के बाद इन्दौर सहित प्रदेश के उन 56 नर्सिंग कालेज जिन पर सीबीआई की जांच के चलते सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी के स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। एक जुलाई मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। ज्ञात हो कि फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गयी थी जिसमें हाईकोर्ट ने प्रदेश में संचालित होने वाले नर्सिंग कॉलेजों की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई जांच रिपोर्ट के बाद नर्सिंग कॉलेजों के संचालन और छात्रों को परीक्षा में शामिल किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा निर्देश जारी किए गए थे लेकिन, प्रदेश के 56 नर्सिंग कॉलेज संचालक इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से स्थगन ले आए थे जिसके चलते परीक्षा कार्यक्रम में उन कालेजों के नर्सिंग छात्रों को शामिल नहीं किया जा रहा था। लेकिन युगल पीठ के इस निर्णय के बाद अब वे भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। आनन्द पुरोहित/ 09 मई 2024