राज्य
09-May-2024
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पटना (ईएमएस)। पटना हाईकोर्ट ने मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली अनंत सिंह की रेगुलर बेल की अर्जी को खारिज कर दी है। जस्टिस एन के पांडेय की सिंगल बेंच ने अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास को देखते हुए यह आदेश दिया है। वहीं कानूनी मामले के जानकार और पटना हाईकोर्ट के सीनियर वकील दीनू कुमार ने कहा है कि पैरोल और जमानत याचिका दोनों अलग-अलग चीज हैं। बेल खारिज होने का असर पैरोल पर नहीं होगा। पैरोल राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा है। सुविधा का परमानेंट बेल के खारिज होने पर कोई असर नहीं पड़ता है। बता दें कि यह मामला आर्म्स एक्ट से जुड़ा है। अनंत सिंह एके-47 रखने के केस में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा पटना की बेऊर जेल में काट रहे हैं। अनंत सिंह पिछले रविवार सुबह पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं। उन्हें 15 दिन की पैरोल मिली है। जेल से बाहर आने के बाद अनंत सिंह का समर्थकों ने स्वागत किया। बड़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे और जेसीबी से फूलों की बारिश की। समर्थक शेरे बिहार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। पटना से लेकर मोकामा के बीच भी कई जगहों पर स्वागत किया गया। इसी दौरान अपने समर्थकों से बात करते हुए उन्होंने ललन सिंह को लेकर बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि मुंगेर से एनडीए प्रत्याशी और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह 5 लाख वोट से जीतेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से जोरदार वोट करने को भी कहा है। पवन सोनी/ईएमएस 09 मई 2024