24-Dec-2024


:: एक वर्ष में 648 पात्रताधारी महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ :: इन्दौर (ईएमएस)। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा (परित्यकता) पेंशन योजना संचालित की जाती है। इस योजना के तहत पात्रताधारी परित्यकता महिला की आयु 18 से 59 वर्ष होने पर योजना का लाभ मिलता है। पात्रताधारी का बीपीएल होना आवश्यक है। योजना के लाभ के लिए पात्रताधारी को आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड, समग्र आईडी, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित तलाक आदेश, पासपोर्ट फोटो, बैंक खाते की पासबुक छायाप्रति, बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना होता है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की संयुक्त संचालक श्रीमती सुचिता तिर्की बेक ने बताया कि इन्दौर जिले में वर्ष 2024-25 में अब तक 648 पात्रताधारी हितग्राहियों को 27.216 लाख रुपये पात्रताधारियों के बैंक खाते में अंतरित किये गए। सामाजिक सुरक्षा (परित्यकता) पेंशन योजना के तहत आर्थिक मदद परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक मदद का आधार सिद्ध हो रही है। :: योजना लाभ के लिए पात्रताधारी आवेदन कहां करें :: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए सामाजिक सुरक्षा (परित्यकता) पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पात्रताधारी को नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत अथवा संबंधित ग्राम पंचायत में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते है। उमेश/पीएम/24 दिसम्बर 2024