भोपाल(ईएमएस)। अवधपुरी थाना इलाके में साल 2023 में 10वीं कक्षा की छात्रा को नौकरी दिलाने का झांसा देकर ज्यादती करने वाले दो आरोपियो संतोष मालवीय और दुर्गेश भाटिया को सुनवाई पूरी होने पर दोषी करार देते हुए अदालत ने 20-20 साल की जेल की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनाया है। यह फैसला राजधानी की विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कुमुदिनी पटेल की कोर्ट ने दिया है। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला और ज्योति कुजूर ने पैरवी की है। मिली जानकारी के अुनसार 23 मई 2023 को किशोरी की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बाद में पुलिस ने पीड़िता को दस्तयाब कर लिया। अपने बयानो में उसने पुलिस को बताया की परिजनो ने उसे पढ़ाई को लेकर डांट दिया था। इससे गुस्सा होकर वह घर से निकलकर इंदौर चली गई थी। वहां उसे गोलू नाम का युवक मिला उसने उसे पैसे दिए और वापस भोपाल जाने के लिए कहा। लेकिन, पीड़िता वापस जाने के बजाय उज्जैन चली गई। वहां उसे आरोपी दुर्गेश भाटिया मिला उसने उसे नौकरी दिलाने का वादा किया। लेकिन, पीड़िता के पास कोई दस्तावेज नहीं होने से उसने नौकरी लगवाने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़िता उसके घर से चली गई थी। इसके बाद उसे तीन इमली बस स्टैंड पर आरोपी संतोष मिला था। संतोष उसे नौकरी दिलाने का कहकर अपने साथ ले गया और उससे जबरदस्ती शादी कर उसके साथ शारीरिक संबध बना डाले। संतोष के चुगंल से निकलकर पीड़िता वापस दुर्गेश के पास चली गई। लेकिन दुर्गेश ने उसे दोबारा नौकरी दिलाने का झांसा दिया और मौका लगने पर उसने भी उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। दुर्गेश पीड़िता को अपने घर ले गया था। वहां पीड़िता ने उसके फोन से इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो पोस्ट की थी। इसके बाद जब वह संतोष के पास थी, तब उसने संतोष द्वारा दिलाए गए फोन से अपनी मां से बात की थी। इंस्टाग्राम पर अपलोड फोटो के आधार पर पुलिस ने उसे दुर्गेश के घर से दस्तयाब किया था। किशोरी के बयानो के बाद पुलिस ने मामले में पॉक्सो की धाराओं का इजाफा किया था। जुनेद / 22 अप्रेल
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