इन्दौर (ईएमएस) आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम व लोक शांति के लिए पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने आदेश जारी कर शहर की सीमा में चिह्नित दवाओं का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखित पर्चे पर ही किया जा सकेगा। पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार समस्त नाइट्राजेपाम टैबलेट्स, क्लोनेजेपाम टैबलेट्स, डायजेपाम टैबलेट्स, ऑक्साजीपाम टैबलेट्स, इटिजोलाम टैबलेट्स, एल्प्राजोलम टैबलेट्स, कोडीन फास्फेट सिरप व टैबलेट्स, क्लोजापाम टैबलेट्स आदि का विक्रय डॉक्टर के लिखित पर्चे के बगैर नहीं किया जा सकेगा। वहीं गर्भपात, गर्भ समापन संबंधित औषधियों का विक्रय भी डॉक्टर के लिखित पर्चे के बगैर नहीं किया जा सकेगा। उक्त दवाओं के विक्रय करने वाले विक्रेता को डाक्टर द्वारा लिखित पर्चे की फोटो कॉपी रखनी होगी । सीएमएचओ अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर आदेश का प्रभावी परिपालन करेंगे। आदेश तत्काल प्रभावी होकर 4 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। आनन्द पुरोहित/ 10 मई 2025