खरगोन (ईएमएस) । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री भव्या मित्तल ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर धारा 163 लागू कर दी है। इस दौरान विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति के जुलूस, प्रदर्शन, धरना, आन्दोलन, पुतला दहन, रैली, अखाड़े, रात्रि जागरण, तकरीर, शोभायात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। किसी भी कार्यक्रम से जनसामान्य के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पडऩी चाहिए। सड़क को अवरूद्ध नहीं होना चाहिए एवं यातायात संचालन में किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं होना चाहिए। ईएमएस / 13 मई 2025