राज्य
14-May-2025


मधुबनी, (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में अपर पुलिस महानिदेशक विशेष शाखा पटना ने जिला में रह रहे कश्मीरी नागरिकों, छात्रों, व्यापारियों एवं जेल में बंद कश्मीरी बंदियों के सुरक्षा के संबंध में डीएम व एसपी को निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक को इस संबंध में नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विदित हो कि कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को घटित घटना के बाद देश के कई स्थानों पर कश्मीरी नागरिकों, छात्रों तथा व्यापारियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं प्रकाश में आई थी। देश के कई जिलों में कश्मीरी बंदियों,छात्रों के संबंध में भी उनके परिजनों द्वारा सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की गई थी। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद के सुनवाई के क्रम में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि कश्मीरी नागरिकों, छात्रों, व्यापारियों,जेल में बंद कैदियों की उचित सुरक्षा मिले। इस संबंध में पूर्व में भी दिशा निर्देश जारी किया गया था। वर्तमान में पहलगाव में हुए आतंकी हमले के बाद देश के कुछ भागों में कश्मीरी नागरिकों छात्रों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें समाचार माध्यमों से एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकाश में आया है। अपर पुलिस महानिदेशक ने निर्देश दिया है कि जिला में कश्मीरी नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया करें। यदि उनके विरुद्ध किसी हमले, धमकी अथवा सामाजिक बहिष्कार का मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल सुरक्षात्मक, निरोधात्मक एवं वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक को सूचित करें। साथ ही कश्मीरी नागरिकों के सुरक्षा के लिए नोडल पदाधिकारी के नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर की पूर्ण जानकारी का अपने क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार करें। विशेष कर वैसे स्थान पर जहां कश्मीरी नागरिक, छात्र रहते हैं अथवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कार्तिक कुमार/संतोष झा- १४ मई/२०२५/ईएमएस