इन्दौर (ईएमएस) अहमदाबाद की कमर्शियल कोर्ट द्वारा कॉफी कान्सेप्ट के मालिकों के खिलाफ पांच करोड़ रुपए की रिकवरी करने के आदेश के निष्पादन हेतु इंदौर के वाणिज्यिक न्यायालय के न्यायाधीश उमेश कुमार पटेल ने कुर्की वारंट जारी करने का आदेश देते हुए डिक्री का निष्पादन करने के लिए कहा है। अगली पेशी दिनांक 8 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने के इस मामले को लेकर कॉफी कान्सेप्ट के मालिक योगेश सोनी, कुणाल वर्मा, राघव राणा तथा उनकी शॉप द कृष कॉफी आरसीएम 13, शॉप नंबर 5, स्कीम नं. 140, आनंद वन, फेज-2, इंदौर के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की रिकवरी के आदेश हुए थे । इस रिकवरी के लिए अहमदाबाद, गुजरात के श्रेय चिमनलाल पटेल, प्रोप्राइटर कृष कॉफी ने याचिका लगाई थी। प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि योगेश सोनी तथा अन्य ने इंदौर में कृष कॉफी के नाम से एक शॉप खोली, जबकि इसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पर अहमदाबाद में श्रेय पटेल कॉफी शॉप चला रहे थे। यह बात जब याचिकाकर्ता श्रेय पटेल को पता चली तो उन्होंने योगेश सोनी तथा अन्य को कानूनी नोटिस दिया, जिसमें शॉप का नाम कृष कॉफी हटाने तथा 5 करोड़ रुपए हर्जाना बतौर देने के लिए कहा था। नोटिस पाने के बाद योगेश सोनी ने श्रेय पटेल से समझौता कर लिया। समझौते के बावजूद योगेश सोनी ने शॉप के बोर्ड पर तो नाम बदलकर कॉफी कान्सेप्ट कर दिया, लेकिन अंदर कृष कॉफी के नाम से ही बिजनेस करता रहा। जिसके बाद कृष कॉफी के असल मालिक श्रेय पटेल ने अहमदाबाद की कमर्शियल कोर्ट में याचिका लगाई तथा कार्रवाई की मांग की। याचिका पर सुनवाई करते कमर्शियल कोर्ट अहमदाबाद ने कॉफी कान्सेप्ट के मालिक योगेश सोनी तथा अन्य से कृष कॉफी नाम हटाने के अलावा 5 करोड़ रुपए रिकवर करने के आदेश फरवरी 2024 में दिए। इसी सिलसिले में अहमदाबाद कोर्ट से प्रकरण इंदौर की जिला न्यायाधीश स्तरीय कोर्ट वाणिज्यिक न्यायालय में ट्रांसफर किया। जिस पर वाणिज्यिक न्यायालय इन्दौर ने कमर्शियल सूट क्रमांक 16/2023 में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी अपने आदेश में कहा कि ऋणी की चल व अचल सम्पत्ति कुर्क किए जाने के संबंध में कुर्की वारंट जारी किया । बता दें कि न्यायालय आदेश के बाद काफी कॉन्सेप्ट के संचालक योगेश सोनी का ग्रेटर ब्रजेश्वरी स्थित घर 418 A , car I-20 MP 09 WC 4347, creta car mp09 zc 0029 , mp09wm0029 की कुर्की होगी । आनन्द पुरोहित/ 15 मई 2025