राज्य
15-May-2025
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-कर्नल सोफिया पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर मंत्री शाह के खिलाफ दर्ज एफआईआर की भाषा को लेकर हाईकोर्ट नाराज जबलपुर,(ईएमएस)। कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर की भाषा भी चलताऊ साबित हुई, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। ऐसे हालात में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने गुरुवार को मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर को सिर्फ खानापूर्ति बताया और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अब पुलिस जांच भी कोर्ट की निगरानी में होगी। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश के बाद जो एफआईआर दर्ज की गई वह भी महज खानापूर्ति साबित हो रही है, ऐसे में अब इस मामले की पुलिस जांच की निगरानी कोर्ट स्वयं करेगी। पुलिस जांच किसी दबाव के चलते प्रभावित ना हो इसलिए ऐसा करना जरूरी है। इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई छुटि्टयों के बाद फिर से की जाएगी। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के आदेश पर बुधवार शाम 7:55 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की जांच पुलिस कर रही है। इस पर हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा, कि यह किसी हत्या से संबंधित जांच नहीं है, बल्कि एक आपत्तिजनक भाषण से जुड़ा मामला है। ऐसे में लंबी जांच की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार बताते चलें कि मंत्री विजय शाह मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पहुंचे थे, जहां गुरुवार को याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए कहा कि मंत्री स्तर के व्यक्ति आखिर किस तरह के बयान दे रहे हैं? हिदायत/ईएमएस 15मई25