राज्य
भोपाल (ईएमएस)। श्रीमती सुप्रिया जैन पटवारी, प०ह०न० 04. तहसील हुजूर,भोपाल के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन द्वारा ट्रेप की कार्यवाही की सूचना प्राप्त हुई है जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3(i) (ii) (iii) का उल्लंघन है। उपरोक्त कृत्य के लिए श्रीमती सुप्रिया जैन, पटवारी तहसील हुजूर जिला भोपाल को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी। धर्मेन्द्र, 15 मई, 2025