भोपाल (ईएमएस)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 01 जून 2005 के पश्चात् सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों/परिवार पेंशनरों एवं 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के अनुरूप 01 मार्च 2025 से छठवें वेतनमान के अनुसार 246 प्रतिशत एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 53 प्रतिशत मंहगाई राहत देने के आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार सेवानिवृत्त पेंशनर और परिवार पेंशनर को छटवें वेतनमान के अनुसार 01 मार्च 2025 से 07 प्रतिशत की वृद्धि एवं सातवें वेतनमान के अनुसार 03 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इस आदेश के उपरांत माह मार्च 2025 से बढ़ी हुई मंहगाई राहत राशि का भुगतान माह अप्रैल 2025 की पेंशन/परिवार पेंशन के साथ किया जाएगा। धर्मेन्द्र, 19 मई 2025