29-May-2025


इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने करीब 16 करोड़ 70 लाख जीएसटी चोरी के मामले में गिरफ्तार रवि गोयल की जमानत याचिका खारिज करतें कहा कि मामला दस्तावेजी साक्ष्य का है और मामले में बाकी आरोपी नोटिस से बच रहे हैं, ऐसे में गोयल को छोड़ना जल्दबाजी होगी। उसे छोड़ने पर सबूतों के साथ छेड़खानी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभिभाषक प्रसन्ना प्रसाद और चंदन ऐरन के अनुसार प्रकरण कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि रवि गोयल निवासी जानकीनगर इन्दौर को मे. श्रीनाथ एग्रो इंटरप्राइजेस नामक फर्म में कपास के लेन-देन के नाम पर जीएसटी घपले के मामले में डायरेक्टर जनरल जीएसटी ने गिरफ्तार किया था। जीएसटी को इस दौरान जो दस्तावेज मिले उसमें अभी तक 16 करोड़ 70 लाख का घपला सामने आ चुका है। राशि बढ़ भी सकती है। जिला न्यायालय में गोयल की और से दायर जमानत याचिकाएं खारिज होने के बाद उसने हाइकोर्ट में जमानत याचिका लगाते कहा कि वो जांच में सहयोग कर रहा है और अपने बयान दे चुका है। उस पर ये केस उस शिकायत के आधार पर दायर किया गया है, जो उसने मानवाधिकार आयोग को की थी। याचिका सुनवाई पर जीएसटी विभाग की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहआरोपियों के बयान अभी तक नहीं हुए हैं, वे नोटिस से बच रहे हैं। कोर्ट ने इस तथ्य को मानते हुए उक्त टिप्पणी के साथ गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी। आनन्द पुरोहित/ 29 मई 2025