29-May-2025


मुंबई, (ईएमएस)। एक इमारत की लिफ्ट में अपने पड़ोसी को काटने के जुर्म में कुत्ते के मालिक को मुंबई के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चार हजार रुपये का जुर्माना और चार महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सात साल बाद फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को चार हजार रुपये का जुर्माना क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। लिफ्ट मानव उपयोग के लिए थी, फिर भी आरोपी ने अपने पालतू जानवर को लिफ्ट से बाहर खींच लिया। इसलिए मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पटेल किसी भी दया का पात्र नहीं है। * क्या है मामला ? 1 फरवरी, 2018 को मुंबई के वर्ली की एक इमारत में रहने वाले रमीक शाह एक दिन अपने डेढ़ साल के बेटे और एक नौकर के साथ लिफ्ट से नीचे जा रहे थे। उस समय उसी इमारत में रहने वाला ऋषभ पटेल अपने कुत्ते के साथ लिफ्ट में जाने की कोशिश कर रहा था। शाह ने पटेल से बाहर इंतजार करने का यह कहते हुए अनुरोध किया कि छोटा लड़का कुत्ते से डरता है, लेकिन पटेल ने उनकी बात अनसुनी कर दी और अंदर आ गया। अचानक लिफ्ट में कुत्ते ने शाह के बाएं हाथ को काट लिया। इसके बाद शाह ने वर्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में सुनवाई के दौरान सरकारी अभियोजकों ने शाह और चार अन्य गवाहों से पूछताछ की। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज में पटेल पालतू कुत्ते को लिफ्ट में घसीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि वह अपने पालतू जानवर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। छोटे बच्चे को हुई चोट और परिवार के दुख की भरपाई पैसे के रूप में नहीं की जा सकती। अगर जुर्माना लगाकर मुआवजा दिया जाता है, तो शिकायतकर्ता को कुछ राहत जरूर मिलेगी। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने इस मामले में आरोपी ऋषभ पटेल को दोषी करार देते हुए चार महीने की जेल और 4,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। स्वेता/संतोष झा- २९ मई/२०२५/ईएमएस